Tuesday, February 16, 2010

जिला जज गवाहों के बयान लेंगे

नई दिल्ली. 15 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ क़े दंतेवाड़ा जिले के गोम्पाड में 16 ग्रामीणों की हत्या के छह चश्मदीद गवाहों के बयान यहां जिला न्यायाधीश की अदालत में दर्ज कराने का आज निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने हत्या के बारह गवाहों में से छह को न्यायमूत बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूत सुरेन्द्र सिंह निार की खंडपीठ के समक्ष पेश किया, जिसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीस हजारी कोर्ट की जिला जज अदालत को निर्देश दिया कि वह यहां उपलब्ध छह प्रत्यक्षदशयों के बयान दर्ज करे। साथ ही इसकी वीडियो रिकॉडग भी करे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उनके बयान दुभाषिये की उपस्थिति में दर्ज कराए जाएं. क्योंकि वे लोग केवल आदिवासी गोंड बोली के अलावा कोई अन्य बोली बोलना नहीं जानते। खंडपीठ ने बयान दर्ज कराने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉडग कराने एवं संबंधित रिपोर्ट कल अपराह्न तक न्यायालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायालय कल इस मामले की सुनवाई करेगा। न्यायालय ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि जिला न्यायाधीश तभी इन लोगों का बयान दर्ज करेंगे जब वह इस बात को लेकर संतुष्ट होंगे कि ये आदिवासी किसी के दबाव में आकर बयान नहीं दे रहे हैं।

No comments:

Post a Comment