Saturday, February 20, 2010

एसपीओ की नियुक्ति पर रोक नहीं - सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति कानून के मुताबिक की जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि विस्थापित आदिवासियों के संबंध में तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा पेश करें।जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की गयी है,उनमें आगे की कार्रवाई की जाए।सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।

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